भिलाई। नगर निगम आयुक्त एस.के. सुंदरानी के निर्देश पर निगम का तोडफोड़ दस्ता वार्ड 16 के हनुमान मंदिर के पास चौक पर अफ जल द्वारा अवैध कब्जा कर ईंट, बल्ली एवं सीट से पक्का निर्माण कर रहा था जिसे शिकायत के आधार पर बिना अनुमति के बनाये गये निर्माण कार्य को ढहा दिया गया। उसी तरह वार्ड 5 में बिना अनुमति के खेदू राम सागर द्वारा कॉलम खड़ा कर पक्का निर्माण किया जा रहा था जिसे कार्य को रुकवाकर समझाईस दी गई कि, बिना अनुमति के मकान का निर्माण न करें और दोबारा बनाये जाने पर होने वाले कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा कॉलम से किये जा रहे निर्माण को तोड़ा गया और सामग्री भी जब्त की गई।
तोडफ़ ोड़ कार्यवाही में बालकृष्ण नायडू, प्रकाश अग्रवाल, जोन 2 के सत्य कौशिक, जोन 2 के राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आयुक्त सुंदरानी ने आम नागरिकों से अपील की है कि, बिना अनुमति के मकान का निर्माण न करें जिससे होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।
सुंदरानी के निर्देशानुसार आज जोन 1 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर निगम की उडऩदस्ता टीम कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफ ाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 21 प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस तथा प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग कर रहे थे जिससे 11000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन एवं प्लास्टिक कैरीबैग एवं गंदगी फैलाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
निगम की उडऩदस्ता टीम द्वारा देवांगन सायकल स्टोर्स, अश्वनी किराना दुकान, अमर मोबाईल, भूमिका पेपर मार्ट, यादव कोचिंग सेन्टर, गौतम मोबाईल, संजय स्टुडियो, पारस क्लाथ स्टोर्स, अन्नपूर्णा किराना एवं जनरल स्टोर्स, आयशा डिजिटल स्टूडियो, पवार फैंशन, बालाजी डोर्स, पैराडाईज टेलर्स, विनोद क्लाथ स्टोर्स पर कार्यवाही की गई।
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