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चुनाव आयोग ने ट्विटर से एग्जिट पोल संबंधी सभी पोस्ट हटाने को कहा

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने ट्विटर से एग्जिट पोल से संबंधित सभी ट्वीट हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग को इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थीं। इसके बाद ही आयोग ने यह आदेश दिया। शिकायतें किसकी तरफ से मिली थीं, इसे नहीं बताया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ‘‘चुनाव आयोग की तरफ से कोई आदेश पारित नहीं किया गया। हमारे सामने केवल एक मामला आया था, जिसे खुद यूजर ने ही हटा दिया।’’ इससे एक दिन पहले 3 मीडिया हाउस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरोप था कि इन मीडिया हाउस ने लोकसभा चुनाव के अनुमानित नतीजों को लेकर एक सर्वे प्रकाशित किया था।

ये है नियम
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 126ए के मुताबिक- कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित या उसका प्रचार नहीं कर सकता। चुनाव का वक्त पहले दिन की वोटिंग से शुरू होकर अंतिम दिन के मतदान के आधे घंटे के बाद तक माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन की अनुमति नहीं होती।

अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसकी अवधि दो साल तक हो सकती है। साथ ही जुर्माना या जेल के साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। अंतिम चरण का मतदान 19 चरण को है।

source by DB

mitan bhoomi

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