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BJP विधायक अशोक सिंह चंदेल दोषी करार,इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी…

हमीरपुर | उत्तरप्रदेश के हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत उनके कई साथियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 26 जनवरी 1997 को हुए हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अशोक सिंह चंदेल और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है| हमीरपुर के रोडवेज बस स्टैंड के पास करीब 12 वर्ष पहले भाजपा नेता राजीव शुक्ल के भाई राकेश समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या की जिनमें एक नौ साल का बच्चा भी शामिल था| कोर्ट में विधायक चंदेल समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था।

गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था| बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था और राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी| जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था| जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डीके सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया|इसी मामले में विधायक का कार चालक रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है। कोर्ट ने विधायक व अन्य लोगों को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया। भाजपा विधायक अशोक चंदेल और उसके साथियों को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाए के बाद मामला पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। विधायक अशोक सिंह चंदेल तो कानपुर के किदवई नगर में कारोबारी रणधीर गुप्ता की दिनदहाड़े हत्या के मामले में भी आरोपित है। उसके ऊपर सीओ के साथ दबंगई दिखाने का मामला गोविंद नगर थाने में दर्ज है।

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