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लंदन की प्रॉपर्टी के मामले में ED ने वाड्रा को पूछताछ के लिए किया तलब

नई दिल्‍ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पूछताछ के लिए गुरुवार को तलब किया है. माना जा रहा है कि ईडी की टीम वाड्रा से लंदन की प्रॉपर्टी और उनके करीबी संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) के बारे में और पूछताछ कर सकती है. इससे पहले ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की जमानत खारिज करने की अपील की थी. ईडी (ED) की इस अर्जी पर हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए.

ईडी ने कोर्ट में कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती इसीलिए वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं. ऐसे में उनकी जमानत खारिज होना जरूरी है, क्योंकि ईडी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है. इन तमाम दलीलों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस भेजते हुए अगली सुनवाई 17 जुलाई को करना तय किया है.

निचली अदालत ने बगैर अनुमति देश न छोड़ने और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की शर्त पर वाड्रा को एक अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी. ईडी ने इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

यह है मामला

रॉबर्ट वाड्रा की विदेशों में 19 लाख पाउंड की संपत्ति के मालिकाना हक से यह मामला जुड़ा हुआ है. इस मामले में ईडी पहले भी वाड्रा से करीब 58 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास दस्तावेज और ई-मेल की शक्ल में कई ठोस सबूत मौजूद हैं. ईडी का दावा है कि लंदन में प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी गई और कालेधन का इस्तेमाल किया गया.

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की जांच में रॉबर्ट वाड्रा से संजय भंडारी के लिंक जुड़ रहे हैं, जिनके आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है. हालांकि, भंडारी से अपने किसी कारोबारी रिश्तों की बात वाड्रा नकार चुके हैं. ईडी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं. लिहाजा, ईडी एक तरफ जहां वाड्रा की अग्रिम जमानत खारिज कराने का प्रयास कर रही है, वहीं अब एजेंसी ने पूछताछ के लिए तलब किया है. अगर वाड्रा पेश नहीं होते हैं तो ईडी इस आधार पर हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है.

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