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हाईकोर्ट / डीजीपी को सुविधाओं के लिए कोर्ट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है: हाईकोर्ट

कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि स्टेटस रिपोर्ट कहां है
जांच आरंभ न होने पर हैरानी जताते हुए पंजाब सरकार को 31 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा
चंडीगढ़ (ललित कुमार). सुखपाल सिंह फर्जी एनकाउंटर मामले में मंगलवार को डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अर्जी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा कि सुविधाओं के लिए डीजीपी को कोर्ट क्यों आना पड़ा। पंजाब सरकार ने अब तक जरूरी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करवाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि स्टेटस रिपोर्ट कहां है।

कोर्ट ने अब तक जांच आरंभ न होने पर हैरानी जताते हुए पंजाब सरकार को 31 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डीजीपी चट्टोपाध्याय ने अर्जी दायर कर कहा है कि सुखपाल सिंह फर्जी एनकाउंटर मामलेे की जांच के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नही दिया है। उनके पास मैन पावर, दफ्तर और ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे में वे इस केस की जांच नही कर सकते।

साथ ही डीजीपी दिनकर गुप्ता उनके जूनियर है। गुप्ता के खिलाफ उन्होंने कैट में केस कर रखा है। इन परिस्थितियों में उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर और दफ्तर मुहैया करवाया जाए या उनकी जगह किसी और को जांच का जिम्मा दिया जाए। बात दें कि फर्जी एनकाउंटर मामले में आईजी पी.उमरानंगल के खिलाफ कोर्ट ने जांच के लिए स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम बनाने के निर्देश दिए थे।

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