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डॉ पुनीत गुप्ता को मिली राहत, HC से मिली अग्रिम जमानत

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। भर्ती और निविदा के मसले पर गड़बड़ी का आरोपी बताते हुए उनके विरुद्ध गोलबाजार थाने में अपराध दर्ज किया गया था। डॉ पुनीत गुप्ता को इस प्रकरण में बड़ी राहत मिली है।

डॉ पुनीत गुप्ता के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। बीते 15 मार्च को थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 70/19 के तहत धारा 409,420,467,468 और 120 बी की धाराओं में डॉ पुनीत गुप्ता को आरोपी बनाया गया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया,जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट में कल इस पर बहस हुई थी, अदालत से अब से कुछ देर पहले डॉ पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत मिली है। बता दें कि इस मामले में कल सुनवाई पूरी हो चुकी थी और कोर्ट नै फैसला सुरक्षित रखा था।

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