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हाईकोर्ट ने IPS रजनेश सिंह को दी बड़ी राहत, दबावपूर्वक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर लगाई रोक

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने आईपीएस रजनेश सिहं को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दवाबपूर्वक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बैंच ने निर्देश दिया है कि SIT रजनेश सिंह के खिलाफ दबावपूर्वक कार्यवाई नहीं करेंगी।
साथ ही कोर्ट ने रजनेश सिंह को भी आदेश दिया है कि वो जांच में सहयोग करें और जब भी उन्हें बुलाया जायेगा वो जांच टीम के समक्ष हाजिर होंगे। बता दें रजनेश सिंह ने मार्च महीने में हाईकोर्ट में अपने ऊपर हुए FIR और SIT के खिलाफ याचिका लगाई थी। डीएसपी आर.के. दुबे ने नान मामले में दबावपूर्वक शिकायत लिखवाने का आरोप उनपर लगाया था।
