BREAKINGछत्तीसगढ़रायपुर

हज़रत फातेहशाह मज़ार व मस्जिद ट्रस्ट की दुकानों के विवाद के निराकरण की ओर एक कदम और अग्रसर छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड

7 दुकानादारों ने छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड से कराया नवीन किराया अनुबंध

हसीब अख्तर

रायपुर: हज़रत फातेहशाह मज़ार व मस्जिद ट्रस्ट कमेटी, पुलिस लाईन टिकरापारा रायपुर के ग्राऊंड फ्लोर पर स्थित दुकानदारों व प्रबंध कमेटी के बीच बहुत लम्बे समय से विवाद बना हुआ था जिसके निराकरण की पहल करते हुए छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिज़वी जी ने स्वयं पहल करते हुए जमातियों से कहा था कि यह विवाद पिछले 14 सालों से चला आ रहा है

इस सम्बंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण आज तक लम्बित है जिसमें वक्फ संस्था और जमात का लाखों रूप्ये न्यायालयीन प्रकरणों में खर्च हो चुका है लेकिन विवाद का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड ने उक्त वक्फ संस्था की 7 दुकानों का नवीन किराया अनुबंध व नवीन किराया निर्धारण कराया गया। यह छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड का एक सराहनीय कार्य है।

इस विवाद का निराकरण करने के लिए अध्यक्ष रिजवी ने कहा कि आॅब्जर्वर कमेटी की सलाह पर वक्फ संस्था के ग्राऊंड फ्लोर पर स्थित मेन रोड की दुकानों का किराया 5000/- रूप्ये एवं मस्जिद के आंगन की ओर स्थित दुकानों का किराया 2000/-रूपये प्रतिमाह की दर से तय किया जाता है जो ग्राऊंड फ्लोर पर मेन रोड की ओर स्थित दुकानों एवं मस्जिद के अंागन की ओर स्थित समस्त दुकानों पर लागू होगा इस पर मस्जिद के सभी जमातियों ने अपनी सहमति जाहिर की।

गौरतलब हो कि उक्त वक्फ संस्था में उत्पन्न दुकानों से सम्बंधित विवाद के निराकरण के लिए 7 सदस्यीय आॅब्जर्वर दल का गठन किया था।

आॅब्जर्वर दल में इनाम उल्लाह शाह (रिटा.जिला न्यायाधीष),अब्दुल हमीद हयात (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता),सैयद जाकिर अली (अधिवक्ता),अकरम सिद्दीकी (चार्टर्ड एकाउन्टेंट),सैयद सादिक अली (अधिवक्ता),हाजी नईम अखतर (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता) सदस्य नियुक्त किया गया था तथा बोर्ड की ओर से को-आॅडिनेटर मो.तारिक अषरफी को नियुक्त किया गया था।

उक्त आॅब्जर्वर दल ने समस्त दुकानदारों से विवाद के निराकरण और नवीन किराया अनुबंध व किराया निर्धारण के सम्बंध में चर्चा की। छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड को हजरत फातेहषाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट की दुकानों के सम्बंध में सफलता मिल रही है। इसी प्रकार समस्त दुकानदारों से नवीन किराया अनुबध्ंा कराया जाएगा और वक्फ संस्था के काम्प्लेक्स की जर्जर स्थिति में भी जल्द सुधार किया जायेगा।

mitan bhoomi

समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार/ फोटो/वीडियो आदि) शामिल होगी. मितान भूमि इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं स्वीकार करता है. मितान भूमि में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवादाता/खबर देने वाला स्वयं जम्मेदार होगा, मितान भूमि या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक, की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादो का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button