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खातेदार की मौत के बाद बैंक किसे देगा जमा रकम? नॉमिनी और वारिस का समझें फर्क

इंडिया October 3, 2026 • रिपोर्टर: Shubham Markam
खातेदार की मौत के बाद बैंक किसे देगा जमा रकम? नॉमिनी और वारिस का समझें फर्क

खातेदार की मौत के बाद बैंक किसे देगा जमा रकम? नॉमिनी और वारिस का समझें फर्क

ज्वाइंट बैंक अकाउंट में किसी एक खातेदार की मृत्यु होने पर अक्सर सवाल उठता है कि खाते में जमा रकम पर किसका अधिकार होगा। अगर खाते में ‘Either or Survivor’ जैसा मैंडेट दर्ज है, तो बैंक जरूरी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जीवित खाताधारक को राशि दे सकता है।

हालांकि, बैंक से पैसा मिलना और उसका कानूनी मालिक बनना अलग-अलग बातें हैं। बैंक से राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृतक के कानूनी वारिसों के दावों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मृतक की संपत्ति में जिन वारिसों का कानूनी हिस्सा बनता है, वे अपना दावा कर सकते हैं।

अगर खाते में सर्वाइवर मैंडेट नहीं है, तो बैंक को कानूनी वारिसों से जुड़े दस्तावेज और जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। इसलिए खातेदार की मृत्यु के बाद तुरंत बैंक को सूचित कर क्लेम प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है।

FD के मामले में भी खाते में दर्ज ज्वाइंट निर्देश महत्वपूर्ण होता है। समय से पहले FD तोड़ने की अनुमति खाते में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मिलती है।

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