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रायपुर में 1 करोड़ की जमीन के सौदे में धोखाधड़ी: पूरी रकम ऐंठने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री, पुलिस तक पहुंचा मामला

रायपुर में 1 करोड़ की जमीन के सौदे में धोखाधड़ी: पूरी रकम ऐंठने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री, पुलिस तक पहुंचा मामला

सब-हेडलाइन: बैमचा की 11.50 एकड़ जमीन का हुआ था सौदा; इकरारनामा के बावजूद दूसरे को जमीन बेचने की साजिश का आरोप

रायपुर (विशेष संवाददाता)। राजधानी रायपुर के थाना सिविल लाइन में जमीन सौदे के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित प्रफुल्ल कुमार वैद्य ने आशादेवी साहू उर्फ उमादेवी साहू और उनके पति अशवंत दास साहू उर्फ दास जी साहू पर पूरी रकम वसूलने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री न करने और उसे किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

मामले के मुख्य बिंदु

 जमीन का सौदा: जनवरी 2025 में ग्राम बैमचा (तहसील तिल्दा, जिला रायपुर) स्थित लगभग 11.50 एकड़ भूमि का सौदा 8.50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से तय हुआ था। जमीन की कुल कीमत ₹97.75 लाख थी।

 भुगतान और इकरारनामा: शिकायतकर्ता के अनुसार, चेक एवं नकद के माध्यम से किश्तों में पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को ₹50 के स्टाम्प पेपर पर विक्रय इकरारनामा तैयार किया गया।

 शर्तों का उल्लंघन: इकरारनामा के तहत भूमि का सीमांकन और बंटवारा कराकर रजिस्ट्री कराने की जिम्मेदारी विक्रेता आशादेवी साहू की थी।

पूरी रकम ली, अब दूसरे को बेचने की तैयारी

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी आरोपी रजिस्ट्री कराने में टालमटोल करते रहे। बाद में पता चला कि जिस जमीन का पूरा भुगतान लिया जा चुका है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर पीड़िता को परेशान किया जा रहा है और आनाकानी की जा रही है।

एफआईआर की मांग

पीड़ित प्रफुल्ल कुमार वैद्य ने थाने में लिखित शिकायत के साथ विक्रय इकरारनामा और बैंक भुगतान के दस्तावेज संलग्न किए हैं। पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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