चाकू मारकर लूट करने वाले आरोपी अमरदास एवं 02 विधि के साथ संघर्षरत बालक को खमतराई पुलिस द्वारा चंद घंटे में किया गिरफ्तार

- *#आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं मोटर सायकल को किया गया जप्त।*
- *#आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर चाकू मारकर लूट के घटना को दिया था अंजाम।*
*पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में नार्थ जोन क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना के बलों के साथ लगातार असामाजिक तत्वों, गुण्डा बदमाशों, चाकूबाजों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है।*
दिनांक 23.04.26 को प्रार्थी शेख जहांगीर पिता मोहम्मद सईद उम्र 56 वर्ष निवासी मुड़ापारा थाना बोधघाट जिला जगदलपुर बस्तर हाल मुकाम रावांभाठा थाना खमतराई रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 21-22.04.2026 को रात्रि करीबन 01.00 बजे वह अपने ट्रक कमांक CG 07 BC 7912 को रावांभाठा मेटल पार्क में खड़ी कर अंदर में सो रहा था कि अज्ञात 03 लड़के एक मोटर सायकल में आकर गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए एक लड़का चाकू लेकर प्रार्थी के बांये पैर, घुटना तथा बांये हाथ उंगली में वार करते हुए चोंट पहुंचाए और तीनों लड़के प्रार्थी के पास रखे 10,000 रू. को लूट कर भाग गये कि रिपोर्ट पर थाना खमतराई में अपराध कमांक 276/26 धारा-309 (6) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीव्ही फूटेज के माध्यम से साक्ष्य संकलन कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कमांक CG 04 QU 0427 की जानकारी प्राप्त कर आरोपियों की पता साजी की गई। जिसपर घटना में शामिल आरोपी अमरदास को हिरासत में लेकर उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया जिसपर उन्होंने अपने 02 साथी विधि के साथ संघर्षरत बालकों के साथ घटना कारित करना बताये, जिसपर सभी आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं मोटर सायकल कमांक CG 04 QU 0427 को जप्त कर आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम प्राप्त आरोपियों को दिनांक 24.04.2026 को माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया ।
*गिरफ्तार आरोपीगण*-
*अमरदास पिता स्व. टीकमदास लहरे उम्र-19 वर्ष साकिन सतनाम चौक रावांभाठा थाना खमतराई रायपुर एवं 02 विधि के साथ संघर्षरत बालक।*












